Diljit Dosanjh Chandigarh Show: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट(Punjab Haryana high court) ने कड़ी शर्तों के साथ कल 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में होने वाले दिलजीत दोसांझ(Diljit Dosanjh Chandigarh Show) के शो को हरी झंडी दे दी है. हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को ट्रैफिक प्रबंधन और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. शो के दौरान किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, केवल शो की सीमा पर ध्वनि 75 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए. यदि इससे अधिक शोर हो तो कानूनी कार्रवाई की जाए.(Diljit Dosanjh Chandigarh Show)
प्रदर्शन के बाद हाईकोर्ट 18 दिसंबर को दोबारा याचिका पर सुनवाई करेगा. कल के शो के बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन को 18 दिसंबर को हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी कि शो के दौरान सभी नियमों का पालन किया गया है, जिसके बाद ध्वनि प्रदूषण के कारण कार्यक्रम को रात 10 बजे तक बंद करना होगा. क्योंकि इसके बाद स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है.
आपको बता दें कि यह याचिका सेक्टर-23 निवासी रंजीत सिंह ने दायर की है। याचिका में शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.
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