Income tax return filing deadline extended news: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 31 जुलाई, 2025 को या उससे पहले ITR दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है. टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है. ITR फॉर्म की अधिसूचना जारी करने में देरी के बाद यह निर्णय लिया गया है.
यह फैसला इस साल ITR फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण अपडेट, फाइलिंग सिस्टम में आवश्यक समायोजन और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में देरी के मद्देनजर लिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, आईटीआर की डेडलाइन सभी कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए एक सहज और अधिक सटीक टैक्स फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करना है.
देश में 1 अप्रैल 2025 से न्यू टैक्स रिजीम लागू हो चुके हैं. 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के साथ 75000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलने वाला है. यानी जिनकी सैलरीड इनकम सालाना 12.75 लाख रुपये है, उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.
हालांकि आईटीआर भरने में इस बार 12 लाख टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आईटीआर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भरा जाएगा और टैक्स छूट वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिया गया है.
15 सितंबर चूकने के बाद क्या होगा?
अगर आपने नियत तिथि तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जो अब 15 सितंबर, 2025 है, तो आपके पास अभी भी विलंबित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है. हालांकि आपको लागू विलंब शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन अधिकांश कटौती और छूट उपलब्ध रहेंगी. वहीं आप किसी भी नुकसान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है.
खबरो के लिए जुड़े रहिए Living India News के साथ 24/7 live