ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: कपूरथला लोक अदालत ने लाडोवाल पर पड़ते टोल प्लाजा पर अहम फैसला लिया। फैसले के अनुसार लोक अदालत के आदेशो का उल्लंघन करने के कारण टोल प्लाजा पर होनी वाली कलेक्शन पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं यदि नेशनल हाईवे आथॉर्टी ऑफ इंडिया आदेशों को नहीं मानती है तो टोल प्लाजा पर हमेशा के लिए ताला लग सकता है।
जानकारी अनुसार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के सामने होने वाले दुर्घाटना कारण नेशनल हाईवे आथॉर्टी ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया था। जिसके बाद नेशनल हाईवे आथॉर्टी ऑफ इंडिया ने लवली और हवेली पर बुलडोजर भी चलाया। इसके बाद कोर्ट ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के निकट के सभी एग्जिट और सर्विस लोन को बंद करने के आदेश दिए। पर नेशनल हाईवे आथॉर्टी ऑफ इंडिया ने इस काम को पूरा नहीं किया।
जिस कारण कोर्ट ने इस संबंधी जवाब मांगा तो नेशनल हाईवे आथॉर्टी जवाब ना दे सकी। जिसके चलते लाडोवाल टोल प्लाजा पर होने वाली कलेक्शन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ये रोक उस समय तक लगी रहेगी जब तक नेशनल हाईवे आथॉर्टी ऑफ इंडिया जबाव दाखिल नही कर देती।