Passport Rules: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में किए 5 बड़े बदलाव, नई शर्तें जारी

Passport Rules: भारत सरकार ने नए पासपोर्ट नियम लागू किए हैं, जो सुरक्षा, दक्षता और मानकीकरण में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है.…

Passport Rules: भारत सरकार ने नए पासपोर्ट नियम लागू किए हैं, जो सुरक्षा, दक्षता और मानकीकरण में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे आपके पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और उसके उपयोग के तरीके पर असर पड़ेगा.(Central government made 5 big changes in passport rules news in hindi)

इन परिवर्तनों का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, इसे अधिक सुरक्षित बनाना तथा समकालीन मानकों के अनुरूप बनाना है. नीचे पांच सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन दिए गए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए:

जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य
1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र स्वीकार्य प्रमाण है. इसे नगर निगम, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार या जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए. इस तिथि से पहले जन्मे लोगों के लिए, सेवा रिकॉर्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेज स्वीकार्य हैं.

आवासीय पतों की डिजिटल एम्बेडिंग
गोपनीयता और सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास में, अब पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर आवासीय पता नहीं छपा होगा. इसके स्थान पर, इस जानकारी वाला एक बारकोड एम्बेड किया जाएगा. आव्रजन अधिकारी पते का विवरण प्राप्त करने के लिए बारकोड को स्कैन कर सकते हैं.

माता-पिता का नाम न लिखना
नये नियमों के अनुसार, पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर माता-पिता का नाम शामिल करना आवश्यक नहीं है. ऐसा गोपनीयता की रक्षा के लिए किया जाता है, विशेष रूप से एकल-अभिभावक या तलाकशुदा परिवारों के लिए.

पासपोर्ट सेवा केन्द्रों का विस्तार
पासपोर्ट सेवाओं में तेजी लाने और सरलीकरण के लिए सरकार पांच वर्षों में डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीओपीएसके) की संख्या 442 से बढ़ाकर 600 करेगी. डाक विभाग और विदेश मंत्रालय (एमईए) ने विस्तार को सुगम बनाने के लिए अपने समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अगले पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया है. इसका अर्थ यह है कि अधिक नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं तक आसान पहुंच प्राप्त होगी, जिससे प्रतीक्षा समय कम होगा और समग्र आवेदन प्रक्रिया में सुधार होगा.

रंग-कोडिंग प्रणाली लागू
पासपोर्ट की पहचान में आसानी के लिए रंग-कोडित प्रणाली शुरू की गई है.

सफेद पासपोर्ट: सरकारी प्रतिनिधियों को जारी किया जाता है.

लाल पासपोर्ट: राजदूतों को जारी किया जाता है.

नीला पासपोर्ट: अभी भी आम जनता के लिए जारी किया जाता है.यह प्रणाली पहचान प्रक्रिया को सरल बनाती है, जिससे अधिकारी एक नज़र में पासपोर्ट धारक की स्थिति आसानी से जान सकते हैं.

खबरो के लिए जुड़े रहिए Living India News के साथ 24/7 live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *