CM Arvind Kejriwal gets bail: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(CM Arvind Kejriwal) को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मिल गई है. हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई(CBI) की गिरफ्तारी को नियमों के मुताबिक बताया है. 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(CM Arvind Kejriwal). शराब नीति मामले में सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.
दिल्ली के मुख्यमंत्री (CM Arvind Kejriwal gets bail)ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका दायर की है. 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसियों (ईडी और सीबीआई) ने केस दर्ज किया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी मामले में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुईया की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि चूंकि आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और निकट भविष्य में सुनवाई पूरी नहीं होने वाली है, इसलिए उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना होगा.
CBI ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जब वह ईडी की हिरासत में थे. बाद में उन्हें ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी लेकिन सीबीआई मामले में गिरफ्तारी के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सके. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था.
हाई कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद अब उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और संबंधित सबूतों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी अकारण या अवैध थी. हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा था. 5 अगस्त के इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता, आप के संचार प्रभारी विजय नायर को कथित शराब घोटाला मामले में जमानत मिल चुकी है.
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