Chandigarh News: पांच या उससे अधिक चालान बकाया होने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द! पढ़े पूरी खबर

Chandigarh News: पंजाब एंड हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ानें वाले वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ने जा रही है. प्रशासन…

Chandigarh News: पंजाब एंड हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ानें वाले वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ने जा रही है. प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा रुख अख्तियार किया है. यदि किसी वाहन मालिक के नाम पर 5 या उससे अधिक चालान बकाया है.  उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिए जाएंगे. रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंसिंग अथॉरिटी के प्रभारी प्रद्युम्न सिंह के अनुसार शहर में अभी भी 7.5 लाख से अधिक चालान लंबित हैं. 

(Driving license will be cancelled if you have five or more challan dues news in hindi) 

जो यातायात उल्लंघन की गंभीर समस्या को उजागर करता है. इनमें तेज गति से वाहन चलाना, लाल बत्ती पार करना और लापरवाही से वाहन चलाना जैसे यातायात उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं. बार-बार नोटिस देने के बावजूद कई लोग अपने बिलों का भुगतान करने में असफल रहते हैं.

इस समस्या के समाधान के लिए उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें उन्हें बकाया जुर्माना अदा करने के लिए 15 दिन की समय-सीमा दी जाएगी. ऐसा न करने पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे तथा उनके वाहन की आर.सी. निलंबित कर दी जाएगी। इसके अलावा जिन वाहनों के चालान लंबित हैं.

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले लगभग 3 साल में ट्रैफिक उल्लंघन के बकाया चालानों की संख्या का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है. ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने से ही अक्सर सड़क दुघर्टना के मामले सामने आते हैं. ऐसे में प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया है.

उनका ‘व्यापार’ नहीं किया जाएगा. इस प्रतिबंध से वाहन स्वामित्व का हस्तांतरण, आर.सी. का नवीनीकरण और डुप्लिकेट दस्तावेज जारी करने जैसी सभी गतिविधियों पर रोक लग जाएगी. जब तक सभी जुर्माने अदा नहीं कर दिए जाते. प्रशासन द्वारा यह कदम चंडीगढ़ में यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने और सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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