Rahul Gandhi: राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, दिल्ली में दिए गए बयान को लेकर फंसे कांग्रेस नेता

FIR on Rahul Gandhi news in hindi: दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान…

FIR on Rahul Gandhi news in hindi: दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान पर विवाद बड़ता जा रहा है. (FIR on Rahul Gandhi news in hindi) 

विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी(Rahul Gandhi)  एक बार फिर मुश्किलों में हैं. राहुल के हालिया बयान के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. कुछ दिन पहले ही राहुल ने कहा था कि भाजपा और आरएसएस ने हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है और अब वह भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं.

राहुल के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है. राहुल गांधी ने यह बयान 15 जनवरी 2025 को दिल्ली के कोटला रोड स्थित नए कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया था. यह एफआईआर बीएनएस की धारा 152 और 197(1)डी के तहत दर्ज की गई थी.

इसमें कहा गया है कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य किया है, जो उल्लेखनीय और गैर जमानती कृत्य है.

चेतिया ने दावा किया कि राहुल गांधी के शब्द देश में अशांति और अलगाववादी भावनाएं भड़का सकते हैं. शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि राहुल का यह कहना कि उनकी लड़ाई “भारतीय राज्य” के खिलाफ है, यह स्पष्ट है कि वह जानबूझकर जनता में विद्रोह भड़काना चाहते हैं.

चेतिया ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियां बार-बार चुनावी असफलताओं से उत्पन्न हताशा का परिणाम हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में गांधी की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखना था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपने मंच का इस्तेमाल झूठ फैलाने और विद्रोह भड़काने के लिए किया, जिससे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा पैदा हुआ.

 शिकायतकर्ता ने कहा कि ऐसा करने में विफल रहने के बाद लोकतांत्रिक तरीकों से जनता का विश्वास जीतने के लिए राहुल अब केंद्र सरकार और भारतीय राज्य के खिलाफ असंतोष भड़काने की कोशिश कर रहे हैं.

चेतिया ने शिकायत की कि राहुल गांधी की टिप्पणी भारतीय राज्य की अखंडता और स्थिरता के लिए सीधी चुनौती है, जिसके लिए आईपीसी की धारा 152 के तहत तत्काल कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है.

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