Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी (Nayab Singh Saini) की 24 नवंबर को जींद में होने वाली रैली का विवाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) पहुंच गया है. इस संबंध में मोहाली के एक वकील ने याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि जींद रैली में 1194 सरकारी बसों का इस्तेमाल किया गया है. यह पूरी तरह से सार्वजनिक परिवहन का दुरुपयोग है.’ याचिका में उन पर अपनी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लोगों को मुफ्त में लाने के लिए राज्य परिवहन की बसों का इस्तेमाल किया गया. याचिका में इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह जींद रैली पर हुए खर्च की वसूली के निर्देश दे.
याचिका के अनुसार, राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके राज्य और सरकारी खजाने की कीमत पर रैली के लिए राज्य परिवहन बसों की मांग की गई थी. न्यायहित में यह राशि मुख्यमंत्री और मंत्रियों से वसूल की जानी चाहिए.
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