Kangana Ranaut: हाई कोर्ट (High Court) ने बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की मानहानि (Defamation) की शिकायत रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी. दरअसल साल 2021 में कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था. इसी मामले को खारिज करने के लिए कंगना रनौत ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.
100-100 रुपए लेकर धरने में आने वाली महिला बताते हुए किया था ट्वीट:
किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को 100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था. इसके खिलाफ महिंदर कौर ने कोर्ट में केस दर्ज करवाया था. कंगना का कहना था कि उसने केवल एक वकील की पोस्ट को रिपोस्ट किया. दरअसल साल 2021 में कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया था. इसी मामले को खारिज करने के लिए कंगना रनौत ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

कंगना रनौत के इसी बयान के बाद उनके खिलाफ बठिंडा की महिंदर कौर ने साल 2021 में मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी. इसके बाद कंगना ने हाई कोर्ट से इस शिकायत को खारिज करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
कंगना रनौत ने दिया था ये बयान:
किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरों को शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा था. कंगना ने इसे लेकर लिखा था, ‘हाहाहा, यह वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन में सबसे ताकतवर भारतीय महिला बताया गया था। और अब से 100 रुपये में उपलब्ध हैं. पाकिस्तान पत्रकारों ने अंतरराष्ट्रीय पीआर को हाईजैक कर लिया है ताकि भारत को बदनाम किया जा सके. हमें हमारे अपने लोग चाहिए जो इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोल सकें.
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