Congress Protests: राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज होने के विरोध में कांग्रेस ने देशभर में किया प्रदर्शन

Congress Protests News: ईडी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के…

Congress Protests News: ईडी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला दर्ज किया है. इसके बाद कांग्रेस ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह 16 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय(ED) के राज्य मुख्यालयों और जिला स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान जारी कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों से मोदी सरकार द्वारा की जा रही कथित राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई के खिलाफ विरोध करने का आह्वान किया है.

बयान में उन्होंने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा मनमाने और अन्यायपूर्ण तरीके से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के कदम की कड़ी निंदा करती है. यह कानूनी प्रक्रिया का मामला नहीं है; यह कानून के शासन की आड़ में राज्य प्रायोजित अपराध है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ दायर शिकायत सत्ता का घोर दुरुपयोग है.

उन्होंने लिखा, “यह लोकतांत्रिक विपक्ष के विचार पर सीधा हमला है, सत्तारूढ़ शासन द्वारा राजनीतिक धमकी का एक स्पष्ट प्रयास है।” यह बदले की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। वेणुगोपाल ने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी और सत्य, न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों के लिए लड़ेगी. उन्होंने सभी प्रांतीय कांग्रेस समितियों से 16 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया.

9 अप्रैल को दायर ईडी के आरोपपत्र में अन्य आरोपियों में कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, दो कंपनियां यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी (डोटेक्स मर्चेंडाइज के) शामिल हैं। ईडी ने पीएमएलए की धारा 70 (कंपनियों द्वारा अपराध) के तहत आरोपपत्र दायर किया है और इसके अतिरिक्त आरोपियों पर धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन का भी आरोप लगाया है.

ईडी ने पीएमएलए की धारा 4 के तहत आरोपियों के लिए सजा की मांग की है. इस धारा के तहत किसी को सात साल तक की कैद हो सकती है. अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल के लिए तय की है.

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