SEBI action against Anil Ambani: SEBI की ओर से 22 पन्नों का आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि अनिल अंबानी (Anil Ambani) ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ मिलकर आरएचएफएल से फंड निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की योजना बनाई थी, जिसे उन्होंने अपने से जुड़ी संस्थाओं को लोन के रूप में छिपाकर रखा था.(SEBI action against Anil Ambani)
मार्केट रेगुलेटरी SEBI की इस कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी को 25 करोड़ का जुर्माना तो देना ही होगा, इसके साथ ही अनिल अंबानी 5 साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी या मार्केट रेगुलेटर के साथ नहीं जुड़ पाएंगे. अनिल अंबानी 5 सालों तक किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में सिक्योरिटी मार्केट से नहीं जुड़ पाएंगे. SEBI ने रिलायंस होम फाइनेंस को भी 6 महीने के लिए प्रतिबंधित किया है और उस पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
इसके अतिरिक्त, रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित शेष संस्थाओं पर 25-25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
यह जुर्माना या तो अवैध रूप से ऋण प्राप्त करने या आरएचएफएल से धन के अवैध हस्तांतरण में मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए लगाया गया है.