Passport new rules: आज पासपोर्ट जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है. केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र होगा. ( The central government has made a big change in the passport, now these documents will be necessary news in hindi)
इस सप्ताह एक आधिकारिक नोट जारी करके पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि संशोधन के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद नये नियम लागू हो जाएगे.
नए मानदंडों के अनुसार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को 1 अक्टूबर, 2023 के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा. अन्य आवेदक जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत कर सकते हैं.
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत एक अक्टूबर, 2023 या इसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ही जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण होगा. जी हां, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र ही देना होगा. अन्य किसी दस्तावेज को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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